इलाहाबाद हाईकोर्ट न पारिवारिक विवाद पर सुनवाई करते हुए थानों में दर्ज होेने वाली एफआईआर को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर कोई पोर्न साहित्य नहीं है, जहां चित्रमय विवरण प्रस्तुत किया जाए।
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