Tuesday, June 14, 2022

Allahabad highcourt: मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द नहीं कर सकता है सत्र न्यायालय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सत्र न्यायालय पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान और समन आदेश को रद्द नहीं कर सकता है।

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