इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विशेष अधिनियम में उपबंधित अपराध से संबंधित आईपीसी की धाराएं प्रभावी नहीं मानी जाएंगी। संबंधित अपराध में विशेष अधिनियम के तहत ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
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