Tuesday, February 8, 2022

इलाहाबाद हाईकोर्ट : हत्या का योजनाबद्ध आशय सिद्ध न होने पर आरोपी की सजा हुई आधी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में सामान्य आशय सिद्ध न होने पर आरोपी की सजा को कम कर दिया है। कोर्ट ने याची को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है।

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/dX54qQg

No comments:

Post a Comment