इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के हंडिया थाने में 41 वर्ष पूर्व हुई घटना के दोषी को मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन पक्ष केवल गवाहों के बयान पर टिका है लेकिन वे विश्वसनीयता के पैमाने पर खरे नहीं उतर रहे।
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