Monday, February 21, 2022

हाईकोर्ट का फैसला : आपराधिक मामलों मेें जिस व्यक्ति से पूछताछ होनी है, उसे स्थान तय करने का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक मामलों में आरोपी व्यक्ति के पास पूछताछ के लिए स्थान तय करने का विकल्प नहीं है। पूछताछ करने के लिए स्थान तय करने का अधिकार जांच एजेंसी और जांच अधिकारी केपास है।

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