इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएड विषय के लिए सहायक आचार्यों की भर्ती एनसीटीई के मानकों के अनुसार की जाए। कोर्ट ने कहा है कि एनसीटीई की ओर से निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं अधिक मान्य हैं क्योंकि इसका गठन विशेष अधिनियम के तहत हुआ है।
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