इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा की एक बार कोविड .19 के तौर पर भर्ती मरीज की मौत को किसी अन्य बीमारी से नहीं मानी जाएगी। फिर चाहे हृदय गति रुकने या किसी अन्य अंग की मृत्यु के कारण मृत्यु हुई हो।
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