इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को मिली मौत की सजा रद्द कर दी है और आरोपों से बरी करते हुए उसकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिया है।
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