इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से बनाए गए संबंध मेें रेप का आरोप सही नहीं है। कोर्ट ने इस आधार पर गोरखपुर के याची धनंजय गुप्ता को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा करने का आदेश दिया।
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