इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उम्रकैद की सजा अभियुक्त के प्राकृतिक जीवन तक है, जिसे कोर्ट द्वारा वर्षों की संख्या में तय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार का विवेकाधिकार है कि वह जेल में कम से कम 14 साल की सजा काटने....
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