इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि लोग निजी लाभ के लिए मुकदमेबाजी में झूठ का सहारा लेने में संकोच नहीं करते। तथ्य छिपाकर और कोर्ट को गुमराह कर हित साधना चाह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका में तथ्य छिपाना, अदालत के साथ कपट है।
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