Thursday, April 21, 2022

हाईकोर्ट ने कहा : पत्नी को भरण-पोषण न देने पर मजिस्ट्रेट पहली बार पति के खिलाफ जारी नहीं कर सकते गिरफ्तारी वारंट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को भरण-पोषण देने के मामले में पति को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद पत्नी को भरण-पोषण नहीं देने वाले के खिलाफ  मजिस्ट्रेट पहली बार में गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकते।

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