इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी को भरण-पोषण देने के मामले में पति को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद पत्नी को भरण-पोषण नहीं देने वाले के खिलाफ मजिस्ट्रेट पहली बार में गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं कर सकते।
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