इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे केस आ रहे हैं, जिसमें निचली अदालतों के आदेश के बावजूद पत्नियों को भरण-पोषण का लाभ नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं इससे पीड़ित हैं।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/wOhHETl
No comments:
Post a Comment