इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल पहले जौनपुर कोतवाली के अंतर्गत हुई हत्या के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश दिया है।
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