इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी के तहत टैक्स निर्धारण और पेनाल्टी लगाने से पहले सुनवाई का मौका न देने पर प्राकृतिक न्याय का उल्लघंन माना है। साथ ही ब्याज सहित टैक्स और पेनाल्टी वसूली आदेश को रद्द कर दिया।
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