Wednesday, March 16, 2022

हाईकोर्ट : विलंब के आधार पर जीएसटी रिफंड आवेदन की अस्वीकृति वैध नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत धन वापसी आवेदन को केवल देरी के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने गामा गाना लिमिटेड...

from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/ACQ4Fp7

No comments:

Post a Comment