इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एएफआईआर) रद्द करने की मांग वाली याचिका पर विचार करते समय आरोपी के बचाव पर ध्यान नहीं दिया जा सकता।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/Lh4Q0WY
No comments:
Post a Comment