उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 47 के तहत आयोजित सहायक प्रोफेसर भर्ती 2016 में चयन सूची बनाने में आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने चयन सूची तथा अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों का ब्यौरा तलब कर लिया है।
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