इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चचेरी बहन पर चाकू से कातिलाना हमला करने के आरोपी किशोर को जमानत देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध काफी गंभीर है।
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