मऊ जिले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और हत्या का प्रयास करने के मामले में नामजद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ ही कुल 25 हजार रूपया अर्थदंड निर्धारित किया..
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