इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख पर बैंक की तरफ से बहस करने का आश्वासन देकर कोर्ट में गैर हाजिर रहना यह कोर्ट की अवमानना के शिवाय कुछ नहीं है।
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