इलाहाबाद हाईकोर्ट बांके बिहारी कॉरिडोर और घाटों के निर्माण के मामले की सुनवाई अलग-अलग करेगा। कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों की प्रकृति अलग है, इसलिए कोर्ट दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई नहीं करेगी।
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