Wednesday, September 14, 2022

Prayagraj : हाईकोर्ट का अहम फैसला- केस दर्ज हुए बिना भी हो सकती है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

हिंदी दिवस पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बुधवार को एक मामले में हिंदी में फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व में यदि कोई अपराध दर्ज नहीं है तो भी गिरोह बंद कानून  के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

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