Thursday, September 29, 2022

हाईकोर्ट का अहम फैसला : पीड़ित को संज्ञेय अपराध केस वापस लेने का अधिकार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पीड़ित या फिर शिकायतकर्ता को संज्ञेय अपराध को वापस लेने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार का दायित्व है कि समाज के विरुद्ध अपराध की विवेचना कर अपराधियों को दंडित कराए। 

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