जिला न्यायालय ने तेजाब डालकर जला देने से हुई महिला की मौत का आरोप साबित होने पर अभियुक्त त्रिपुरारी उर्फ भगत को उम्र कैद और 40 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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