इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कार्य की अनुमति देने वाले अधिकारी को यह अधिकार है कि वह अपनी दी गई अनुमति वापस ले सके। कोर्ट ने कहा कि जनरल क्लाजेज एक्ट की धारा 21 के तहत जिस प्राधिकारी ने अनुमति दी है, उसे इसे वापस लेने का अधिकार है।
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