पुलिस अफसरों के बंगलों पर नियम से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तैनाती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ा रख अपनाया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि स्वीकृति पदों के मुकाबले अधिक कर्मचारियों की तैनाती न की जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाए।
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