जिला न्यायालय ने सीमेंट चोरी के आरोप में नलकूप व निर्माण खंड के जूनियर अभियंता और सरकारी चालक को छह साल की सजा और 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/2ZslXQA
No comments:
Post a Comment