Sunday, October 10, 2021

Allahabad High Court : न्यूनतम वेतन के बिना श्रम कराना कर्मचारी का शोषण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यह समझ से परे है कि राज्य सरकार पिछले 20 साल से 450 रुपये प्रतिमाह देकर जबरन श्रम लेकर शोषण कैसे कर सकती है।

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