इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अपनी मर्जी से शादी करने वाली नाबालिग लड़की को अपने पति के साथ रहने का वैधानिक अधिकार नहीं है। लड़की के बालिग होने तक उसे पति के पास रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3tnJgFT
No comments:
Post a Comment