इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आबकारी विभाग में कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को तीन सप्ताह में ओएमआर शीट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
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