इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एससीएसटी एक्ट के तहत अपराध पर शिकायतकर्ता यदि प्रथमदृष्टया केस साबित नहीं कर पाता है तो आरोपियों को अग्रिम जमानत की अर्जी देने का अधिकार है।
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