इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल सुधार एवं तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार यह भी बताए कि तबादला नीति को सही ढंग से लागू किया गया है या नहीं।
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