Monday, January 17, 2022

हाईकोर्ट : निश्चित समय के लिए सेवा से अनुपस्थिति वारंट जारी करने का आधार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निश्चित समय केलिए सेवा से अनुपस्थिति के आधार पर वारंट जारी करने का आधार नहीं हो सकता है और न ही उसे पद से हटाया जा सकता है।

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