इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निश्चित समय केलिए सेवा से अनुपस्थिति के आधार पर वारंट जारी करने का आधार नहीं हो सकता है और न ही उसे पद से हटाया जा सकता है।
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