इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में 38 साल बाद फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को बरी कर दिया, जबकि सहअभियुक्त पर जुर्माने के निर्धारण के लिए उसे किशोर न्याय बोर्ड के पास भेज दिया।
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