इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को बिना अधिग्रहण किए ली गई किसानों की जमीनों के मुआवजे के मामले 25 फरवरी 2022 तक निस्तारित करने का निर्देश दिया है।
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