मासूम बालक के साथ कुकर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने दोषी को 60 हजार रुपये अर्थदंड व दस वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।
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