इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहन व उसके प्रेमी की परिवार द्वारा आनर किलिंग में हमलावर गुलशन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि झूठी शान, सम्मान के नाम पर हत्या करने वालों का समाज में कोई स्थान नहीं है।
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