इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करने का अधिकार है। उसकी इस अधिकारिता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने फार्मासिस्ट के खाली पदों की भर्ती के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।
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